शाजापुर, कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को देखते हुए सपूंर्ण जिले में आईपीसी की धारा 144 के तहत लगाए गए प्रतिबंध के दौरान अवैध रूप से तम्बाकू जर्दे का विक्रय करने पर शाजापुर नगर के व्यापारी विजय गब्बर निवासी खजांची मंदिर के पास किला रोड के विरूद्ध थाना कोतवाली में आईपीसी 1860 की धारा 188, महामारी अधिनियम 1897 की धारा तीन तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर कलेक्टर डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत द्वारा कालाबाजारी रोकने के लिए डिप्टी कलेकटर श्रीमती जूही गर्ग को नोडल अधिकारी बनाया जाकर दल गठित किया गया है। यह दल कालाबाजारी रोकने एवं बिना अनुमति के अवैध रूप से सामग्री विक्रय करने वालो के विरूद्ध कार्रवाई करता है। विगत 05 मई को दल के नोडल अधिकारी को सूचना प्राप्त होने पर संयुक्त दल द्वारा किला रोड स्थित तम्बाकू विक्रेता विजय गब्बर के निवास का निरीक्षण किया गया जहां विजय गब्बर द्वारा तम्बाकू का विक्रय करते हुए पाया गया था। साथ ही व्यापारी के निवास पर लगभग 2.50 क्विंटल तम्बाकू का स्टॉक पाया गया था, इसे भी जप्त कर विक्रेता के विरूद्ध उक्त धाराओं में कार्रवाई की गई है। संयुक्त दल में अनुविभागीय अधिकारी श्री एस.एल.सोलंकी, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती जूही गर्ग, तहसीलदार श्री सत्येन्द्र बैरवा, सीएमओ श्री भूपेन्द्र कुमार दीक्षित, नायब तहसीलदार श्री आकाश शर्मा, थाना प्रभारी श्री अनिल मालवीय, ड्रग इंस्पेक्टर श्री प्रीत स्वरूप उपस्थित थे।
शाजापुर: अवैध रूप से तम्बाकू विक्रय करने वाले व्यापारी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज