शाजापुर- कोरोना वायरस (कोविड-19) पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने आदेश जारी कर जिले में संचालित मेडिकल स्टोर संचालकों से कहा है कि मेडिकल स्टोर्स अपने यहाँ अनिवार्य रूप से पंजी संधारित कर ऐसे व्यक्ति की जानकारी दर्ज करें जो खांसी, जुकाम तथा बुखार जैस लक्षण के आधार पर दवाईयां लेने आता हो। साथ ही पंजी में दर्ज ऐसे व्यक्ति की जानकारी से जिला प्रशासन को तत्काल अवगत कराए। कलेक्टर ने आदेश जारी कर कहा है कि पंजी संधारित कर जानकारी से अवगत कराना मेडिकल स्टोर संचालकों की जिमेदारी होगी।
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