भोपाल/जबलपुर, ब्यूरो। होशंगाबाद से जबलपुर के बीच ट्रेन में शराब के नशे में महिला यात्री से दुर्व्यवहार करना व्यवहार न्यायाधीश वर्ग दो नवनीत सिंह यादव को भारी पड़ गया। विधि विभाग ने मप्र हाईकोर्ट की अनुशंसा पर उन्हें सेवा से पृथक कर दिया है। जानकारी के मुताबिक शाहपुरा जिला डिंडोरी में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग दो के पद पर पदस्थ नवनीत सिंह यादव ने ट्रेन में नरसिंहपुर के पास एक महिला सहयात्री के साथ दुर्व्यवहार किया था। महिला की शिकायत पर उन्हें पहले निलंबित किया गया था। उनके विरुद्ध विभागीय जांच की गई, जिसमें कदाचरण प्रमाणित पाया गया। इसके बाद प्रशासनिक समिति और फुल कोर्ट मीटिंग में लिए गए निर्णय के आधार पर हाईकोर्ट ने उन्हें सेवा से पृथक करने की अनशंसा की थी। विधि विभाग के प्रमख सचिव सत्येन्द्र सिंह ने उनके सेवा अभिलेख और अन्य सामग्री पर विचार करने के बाद उच्च न्यायालय की अनुशंसा से सहमत होते हुए यादव को सेवा से पृथक करने का निर्णय लिया है।
न्यायाधीश नवनीत सिंह यादव पर ट्रेन में सफर के दौरान महिला यात्री से शराब के नशे में दुर्व्यवहार का आरोप प्रमाणित होने के बाद उन्हें सेवा से पृथक कर दिया गया है। सत्येन्द्र कुमार सिंह,प्रमुख सचिव विधि